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काम पर चोट लगी तो मुआवज़ा कौन देगा? कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की पूरी जानकारी

📅 8 October 2026 • ⏱️ 9 मिनट में पढ़ें • ✍️ Rohit Suhan

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मंगलवार की शाम फैक्ट्री में मशीन का हिस्सा हाथ में लग गया। मालिक ने अस्पताल तो भिजवा दिया, पर एक हफ़्ते बाद मुआवज़े की बात पर साफ़ कह दिया — “तुम ठेकेदार के आदमी हो, मुझसे क्या माँगते हो? और वैसे भी तुम्हारी ही लापरवाही थी।”

मज़दूर घर लौट आया। इलाज़ में पैसे लगे, काम से हाथ गया। सच ये है कि उस दिन उसने पाँच ग़लतियाँ की थीं — और मालिक की कही दोनों बातें ग़लत थीं। ये लेख उसी सच के लिए है।

ये लेख किसके काम का है: फैक्ट्री, निर्माण स्थल, खदान, गोदाम या किसी ख़तरनाक काम से जुड़ा मज़दूर — और उसका परिवार। साथ ही वो छोटे मालिक और ठेकेदार भी, जो नहीं जानते कि कानून उनसे क्या माँगता है।

सबसे पहले — मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी किसकी है

1923 का एक पुराना कानून है — कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम (Employees’ Compensation Act)। इसकी धारा 3 सीधे शब्दों में कहती है: अगर मज़दूर को काम के दौरान और काम की वजह से चोट लगी, तो मुआवज़ा देना मालिक की ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी मालिक की ग़लती साबित होने पर नहीं टिकी — चोट ही काफी है। मालिक ये नहीं कह सकता — “मेरी ग़लती नहीं थी, मशीन की थी।” मशीन मालिक की थी, काम मालिक का था, तो ज़िम्मेदारी भी मालिक की।

लेकिन हाँ, तीन स्थितियों में ये हक़ नहीं मिलता: ख़ुद जानबूझकर चोट पहुँचाना; नशे की हालत में चोट; या सुरक्षा के नियम जानबूझकर तोड़ना। ये तीनों अपवाद हैं, नियम नहीं — ज़्यादातर असली चोटों में मुआवज़ा बनता है। “तुम्हारी लापरवाही थी” कहकर टालना मालिक का पुराना बहाना है, कानूनी बचाव नहीं।

चोट के बाद मज़दूर की 5 सबसे आम ग़लतियाँ — न दोहराएँ

मुआवज़ा न मिलने की सबसे बड़ी वजह कानून नहीं, ये पाँच ग़लतियाँ हैं। इन्हें एक-एक करके समझिए:

ग़लती 1: “ज़ुबानी कह दिया, बस”
चोट की सूचना सिर्फ़ मुँह से दी, कागज़ पर कुछ नहीं। कानून (धारा 10) लिखित सूचना माँगता है — काम की जगह पर रखी नोटिस बुक में दर्ज करें, या मालिक को लिखित में दें और एक प्रति अपने पास रखें।

ग़लती 2: इलाज़ के कागज़ सँभालकर नहीं रखे
अस्पताल की पर्ची, एक्स-रे, डिस्चार्ज स्लिप — ये सबूत हैं। बिना कागज़ के चोट का दावा हवा में रह जाता है। सरकारी अस्पताल के कागज़ सबसे मज़बूत माने जाते हैं।

ग़लती 3: मालिक की “रफ़ा-दफ़ा” बात मान लेना
“इलाज़ का खर्च मैं दे देता हूँ, आगे मत बढ़ाओ” — ये सुनकर कई मज़दूर रुक जाते हैं। इलाज़ का खर्च अलग है, मुआवज़ा अलग हक़ है। कानून कहता है कि इलाज़ पर किया गया खर्च मुआवज़े की रकम से काटा नहीं जा सकता।

ग़लती 4: गवाहों के नाम नहीं लिखे
जिन सहकर्मियों ने दुर्घटना देखी, उनके नाम और फ़ोन नंबर उसी दिन नोट कर लें। महीनों बाद लोग भूल जाते हैं या डर जाते हैं।

ग़लती 5: सालों इंतज़ार करना
दावा करने की समय सीमा दुर्घटना की तारीख़ से 2 साल है। इसके बाद हक़ लैप्स हो जाता है। “बाद में देखेंगे” सबसे महँगी सोच है।

मुआवज़ा कितना बनेगा — सीधा हिसाब

कानून की धारा 4 में मुआवज़ा निकालने का फ़ॉर्मूला तय है — मासिक मज़दूरी, उम्र और चोट की किस्म के हिसाब से:

चोट की किस्म फ़ॉर्मूला (धारा 4) मतलब आसान भाषा में
मौत मासिक मज़दूरी का 50% × उम्र के हिसाब से गुणक + अंतिम संस्कार का खर्च आश्रितों (पत्नी, नाबालिग बच्चे, विधवा माँ) को मिलता है; न्यूनतम राशि भी तय है
स्थायी पूर्ण विकलांगता मासिक मज़दूरी का 60% × उम्र का गुणक जैसे दोनों हाथों का नुकसान — 100% कमाई की क्षमता का नुकसान
स्थायी आंशिक विकलांगता कमाई की क्षमता में जितने % की कमी, उसी % का हिस्सा कानून की सूची (अनुसूची 1) में हर अंग का % तय है — जैसे एक आँख की रोशनी गई तो 40%
अस्थायी चोट मासिक मज़दूरी का 25%, हर पखवाड़े फ्रैक्चर जैसी चोट में ठीक होने तक पखवाड़े-पखवाड़े रकम मिलती है

यहाँ दो बातें समझना ज़रूरी है। पहली — उम्र का गुणक: जितनी कम उम्र, उतना बड़ा गुणक — क्योंकि आगे की कमाई के ज़्यादा साल बाकी हैं। दूसरी — हिसाब में ली जाने वाली मासिक मज़दूरी की अधिकतम सीमा कानून में तय है, जो समय-समय पर बदलती है — सही रकम के लिए श्रम आयुक्त कार्यालय से वर्तमान सीमा ज़रूर पूछ लें।

उदाहरण से समझिए: 30 साल का मज़दूर, मासिक मज़दूरी ₹10,000। मशीन में दोनों हाथों का नुकसान (स्थायी पूर्ण विकलांगता) हुआ। फ़ॉर्मूला: ₹10,000 का 60% = ₹6,000; ₹6,000 × उम्र का गुणक (गुणक तालिका कानून की अनुसूची 4 में है)। सही रकम श्रम आयुक्त तय करता है — अंदाज़े पर हिसाब मत लगाइए।

“ठेकेदार के आदमी हो” — तो दावा किस पर करें?

ये वो सवाल है जिस पर सबसे ज़्यादा मज़दूर ठगे जाते हैं। असल मालिक कहता है — “तुम ठेकेदार के आदमी हो।” ठेकेदार कहता है — “मैं तो बस बीच वाला हूँ।” कानून का जवाब पहले से तैयार है: धारा 12 कहती है कि ठेके के काम में मुआवज़े की ज़िम्मेदारी असल मालिक (principal employer) की होती है। ठेकेदार से बाद में वसूलना उनका आपसी मामला है, मज़दूर का नहीं।

एक और बात — धारा 17: कोई भी ऐसा करार, जिसमें मज़दूर से मुआवज़े का हक़ छुड़वाया गया हो, कानून की नज़र में रद्द है। “साइन करो कि चोट की ज़िम्मेदारी तुम्हारी” वाला कागज़ बेकार है।

ESIC कार्ड है तो किधर जाएँ — दो रास्तों का फ़र्क़

बहुत से मज़दूरों के पास ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा) का कार्ड होता है। यहाँ एक अहम बात: जो मज़दूर ESIC के दायरे में आता है, उस पर प्रतिकर अधिनियम लागू नहीं होता — उसे चोट पर ESIC से विकलांगता लाभ मिलता है। दोनों रास्ते एक साथ नहीं चल सकते।

बात प्रतिकर अधिनियम 1923 ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948)
किस पर लागू ESIC के दायरे से बाहर के मज़दूर — फैक्ट्री, खदान, निर्माण जैसे ख़तरनाक काम (अनुसूची 2) ESIC में बीमित मज़दूर — जहाँ अंशदान कटता है
मुआवज़ा कैसे एकमुश्त रकम — धारा 4 का फ़ॉर्मूला विकलांगता लाभ (disablement benefit) — चोट की गंभीरता के हिसाब से नियमित भुगतान
कहाँ दावा श्रम आयुक्त (Commissioner) के पास ESIC कार्यालय / डिस्पेंसरी के ज़रिए
इलाज़ इलाज़ का खर्च मुआवज़े से अलग — मालिक नहीं काट सकता ESIC अस्पतालों में मुफ़्त इलाज़ शामिल

तो पहला काम ये पता करना है — आपकी तनख़्वाह से ESIC का अंशदान कटता है या नहीं। कटता है, तो ESIC का रास्ता। नहीं कटता और काम ख़तरनाक श्रेणी का है, तो प्रतिकर कानून का रास्ता। पगार की पर्ची (पे-स्लिप) पर ये साफ़ लिखा होता है।

दावा करने के 6 चरण — क्रम से चलिए

1
लिखित सूचना दें (धारा 10)
चोट की सूचना मालिक को लिखित में दें — नोटिस बुक में दर्ज करें या पत्र दें। नाम, पता, चोट का कारण और तारीख़ साफ़ लिखें। ये पहला और सबसे ज़रूरी कागज़ है।
2
इलाज़ कराएँ और कागज़ सँभालें
तुरंत इलाज़ कराएँ। सारी पर्चियाँ, एक्स-रे, डिस्चार्ज स्लिप एक फ़ाइल में रखें। मालिक चाहे तो योग्य डॉक्टर से आपकी जाँच करा सकता है — सहयोग करना आपकी ज़िम्मेदारी है।
3
मालिक से मुआवज़ा माँगें
मालिक को लिखित में मुआवज़ा देने को कहें। याद रखिए — गंभीर या घातक दुर्घटना की सूचना मालिक को 7 दिन के अंदर श्रम आयुक्त को देनी होती है।
4
मालिक न माने तो श्रम आयुक्त के पास जाएँ
मालिक मुआवज़ा न दे, टालमटोल करे या रकम पर झगड़ा हो — तो श्रम आयुक्त (Commissioner for Employees’ Compensation) के पास दावा दायर करें। ये अधिकारी अर्द्ध-न्यायिक है — जाँच करके फ़ैसला सुनाता है। हरियाणा में ज़िले के श्रम कार्यालय से संपर्क करें।
5
देर पर ब्याज और जुर्माना भी बनता है
मुआवज़ा देर से देने पर मालिक को ब्याज (सालाना 12% तक) और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए “दे दूँगा, थोड़ा रुको” वाली बात पर आँख मूँदकर भरोसा न करें — समय सीमा लिखित में तय कराएँ।
6
फ़ैसले से असंतुष्ट हों तो अपील
श्रम आयुक्त के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उच्च न्यायालय में 60 दिन के अंदर अपील हो सकती है (कानूनी सवालों पर)। ये कदम किसी अनुभवी वकील की सलाह से ही उठाएँ।

भ्रम बनाम सच — लोग क्या कहते हैं

लोग क्या कहते हैं (भ्रम) कानून क्या कहता है (सच्चाई)
“मैं ठेकेदार का आदमी हूँ, असल मालिक से कुछ नहीं माँग सकता।” धारा 12: ठेके के काम में मुआवज़े की ज़िम्मेदारी असल मालिक की है। ठेकेदार से बाद में वसूलना उनका काम, आपका नहीं।
“चोट मेरी लापरवाही से लगी, इसलिए मुआवज़ा नहीं बनेगा।” आम लापरवाही से हक़ नहीं जाता। सिर्फ़ जानबूझकर चोट, नशा या सुरक्षा नियम तोड़ने पर ही अपवाद है।
“मालिक ने इलाज़ का खर्च दे दिया, अब और कुछ नहीं माँग सकते।” इलाज़ का खर्च और मुआवज़ा दो अलग हक़ हैं। इलाज़ पर किया खर्च मुआवज़े से काटा नहीं जा सकता।
“मैंने कागज़ पर साइन किया था कि चोट की ज़िम्मेदारी मेरी।” धारा 17: हक़ छुड़वाने वाला कोई भी करार रद्द है। दस्तख़त के बावजूद मुआवज़े का हक़ बना रहता है।
“ESIC का कार्ड है, अब कुछ नहीं मिलेगा।” ESIC वालों को प्रतिकर कानून से नहीं, पर ESIC से विकलांगता लाभ मिलता है। रास्ता अलग है, हक़ ख़त्म नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले 5 सवाल

सवाल 1: चोट काम की जगह पर नहीं, काम पर जाते समय लगी — क्या मुआवज़ा बनेगा?

कानून “काम के दौरान और काम की वजह से” चोट को देखता है। अगर चोट काम से जुड़ी यात्रा या काम के सिलसिले में हुई, तो दावा बन सकता है — पर हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसलिए श्रम कार्यालय या वकील से पूछें।

सवाल 2: मालिक कहता है मेरे पास पैसे नहीं — क्या करूँ?

पैसे न होना कानूनी बचाव नहीं है। ज़्यादातर मालिक इस देनदारी के लिए बीमा (employer’s liability insurance) कराते हैं। श्रम आयुक्त के पास दावा दायर कीजिए — फ़ैसला कानून के हिसाब से होगा।

सवाल 3: काम पर मौत हो गई — परिवार को क्या मिलेगा?

आश्रितों (पत्नी, नाबालिग बेटे, अविवाहित बेटियाँ, विधवा माँ) को मुआवज़ा मिलता है — मासिक मज़दूरी का 50% × उम्र का गुणक, साथ में अंतिम संस्कार का खर्च। रकम श्रम आयुक्त के पास जमा होती है और वही आश्रितों में बाँटता है।

सवाल 4: मैं दिहाड़ी मज़दूर हूँ, कोई नियुक्ति पत्र नहीं — क्या मेरा हक़ बनता है?

कानून नियुक्ति पत्र नहीं, काम का रिश्ता देखता है। गवाह, हाज़िरी, मज़दूरी का भुगतान — इनसे रिश्ता साबित होता है। लेकिन बिना कागज़ के साबित करना मुश्किल होता है, इसलिए काम शुरू करते ही कोई लिखित सबूत ज़रूर रखें।

सवाल 5: मालिक ने चोट की सूचना श्रम आयुक्त को नहीं दी — क्या फ़र्क़ पड़ता है?

गंभीर और घातक दुर्घटनाओं की सूचना 7 दिन में देना मालिक की ज़िम्मेदारी है। न देने पर मालिक पर कार्रवाई हो सकती है। आपका दावा इससे नहीं रुकता — आप सीधे श्रम आयुक्त के पास जा सकते हैं।

ध्यान दीजिए: ये लेख आम जानकारी के लिए है, किसी की निजी कानूनी सलाह नहीं। हर दुर्घटना के तथ्य अलग होते हैं — बड़ा फ़ैसला लेने से पहले किसी अनुभवी वकील या अपने ज़िले के श्रम कार्यालय से ज़रूर सलाह लें।

Rohit Suhan
आसान भाषा में कानूनी जानकारी — हर भारतीय के लिए।

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