हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2026 – पूरी जानकारी हिंदी में
हरियाणा सरकार ने राज्य की गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों और विधवा महिलाओं की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana) की शुरुआत की है। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत पात्र परिवार की बेटियों, विधवा महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं की शादी के समय ₹51,000 (इक्यावन हजार रुपये) की एकमुश्त आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2026 में आवेदन कैसे करें, तो इस आर्टिकल में हम आपको पात्रता, जरूरी दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तारीखें और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों की पूरी और सटीक जानकारी step-by-step देंगे।
सावधान (Beware of Fake Links): हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के आवेदन केवल आधिकारिक Saral Haryana Portal या नजदीकी Antyodaya Saral Kendra के माध्यम से ही स्वीकार किए जाते हैं। किसी भी एजेंट, फर्जी वेबसाइट या व्यक्ति को पैसे न दें – आवेदन पूरी तरह मुफ्त है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2026 – एक नज़र में (Overview)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana) |
| किसने शुरू की | हरियाणा सरकार (Haryana Government) |
| संबंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा (Women & Child Development Department) |
| लाभार्थी | हरियाणा की गरीब परिवार की बेटियां, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं |
| आर्थिक सहायता राशि | ₹51,000 (इक्यावन हजार रुपये) एकमुश्त |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन (Saral Haryana Portal) / ऑफलाइन (Saral Kendra) |
| आवेदन शुल्क | कोई शुल्क नहीं (Free) |
| भुगतान का तरीका | DBT (Direct Benefit Transfer) – सीधे बैंक खाते में |
| परिवार की वार्षिक आय सीमा | ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) से कम (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु कोई आय सीमा नहीं) |
| आयु सीमा (बेटी/महिला) | विवाह के समय 18 वर्ष या उससे अधिक (कानूनी विवाह योग्य आयु) |
| आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in / wcdhry.gov.in |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है? (What is Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana)
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana सरकार की एक महत्वाकांक्षी महिला कल्याण योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों, विधवा महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को ₹51,000 की राशि उसके बैंक खाते में DBT के माध्यम से सीधे ट्रांसफर की जाती है। यह राशि विवाह के समय या विवाह के तुरंत बाद आवेदन करने पर प्रदान की जाती है। यह योजना खासतौर पर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और BPL परिवारों की बेटियों/महिलाओं के लिए फायदेमंद है।
योजना के मुख्य उद्देश्य:
✅ गरीब परिवारों पर विवाह का आर्थिक बोझ कम करना
✅ बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना
✅ विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना
✅ बाल विवाह को रोकना (कानूनी उम्र 18 वर्ष अनिवार्य)
✅ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Eligibility Criteria (पात्रता की शर्तें)
Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana में आवेदन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। नीचे दी गई सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें:
सामान्य पात्रता शर्तें:
- लाभार्थी (बेटी/महिला) हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- लाभार्थी की आयु विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष (कानूनी विवाह योग्य आयु) पूर्ण होनी चाहिए।
- वर (दूल्हा) की आयु विवाह के समय कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- परिवार के पास Parivar Pehchan Patra (Family ID) होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी का बैंक खाता होना चाहिए और वह आधार से लिंक होना चाहिए।
- विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या अन्य धार्मिक/सामाजिक कानूनों के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए।
आय सीमा के अनुसार पात्रता:
| श्रेणी | वार्षिक पारिवारिक आय सीमा |
|---|---|
| सामान्य वर्ग (General) | ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) से कम |
| OBC / EWS | ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) से कम |
| अनुसूचित जाति (SC) | कोई आय सीमा नहीं (All SC families eligible) |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | कोई आय सीमा नहीं (All ST families eligible) |
| BPL परिवार | आय की कोई सीमा नहीं |
विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के लिए विशेष पात्रता:
- विधवा या तलाकशुदा महिला का पुनर्विवाह (Remarriage) होने पर भी यह योजना लागू होती है।
- ऐसे मामलों में आय सीमा और अन्य शर्तें सामान्य पात्रता के समान ही लागू होंगी।
ध्यान दें: पात्रता से जुड़ी आय सीमा और अन्य शर्तों को समय-समय पर सरकार अपडेट करती रहती है, इसलिए आवेदन करने से पहले हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या नोटिफिकेशन जरूर चेक करें।
Vivah Shagun Yojana ke liye Jaruri Documents (जरूरी दस्तावेज)
आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले नीचे दिए गए सभी दस्तावेज तैयार रखें ताकि फॉर्म भरते समय किसी तरह की परेशानी न हो:
| क्रम संख्या | दस्तावेज़ का नाम |
|---|---|
| 1 | आधार कार्ड (लाभार्थी बेटी/महिला का) |
| 2 | परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra / Family ID) |
| 3 | आधार से लिंक बैंक पासबुक / खाता विवरण (लाभार्थी के नाम पर) |
| 4 | निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate – हरियाणा का) |
| 5 | आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) – ₹3 लाख से कम आय का प्रमाण |
| 6 | जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC Category Certificate) – यदि लागू हो |
| 7 | BPL राशन कार्ड (यदि लागू हो) |
| 8 | विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate) |
| 9 | दुल्हन और दूल्हे का आयु प्रमाण पत्र (Birth Certificate / 10th Marksheet) |
| 10 | पासपोर्ट साइज फोटो (दुल्हन की) |
| 11 | विधवा प्रमाण पत्र (Widow Certificate) – विधवा के पुनर्विवाह के मामले में |
| 12 | तलाक प्रमाण पत्र (Divorce Certificate) – तलाकशुदा महिला के मामले में |
| 13 | मोबाइल नंबर (सक्रिय और आधार से लिंक) |
Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Online Apply 2026 – Step by Step Process
अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की — आवेदन कैसे करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का आवेदन Saral Haryana Portal के माध्यम से ऑनलाइन या नजदीकी Antyodaya Saral Kendra से ऑफलाइन किया जा सकता है। नीचे पूरी प्रक्रिया बताई गई है:
Step 1: Saral Haryana Portal पर जाएं
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएं।
Step 2: New User Registration करें (यदि पहली बार हो)
यदि आप पहली बार Saral Portal पर आवेदन कर रहे हैं तो “New User? Register Here” पर क्लिक करें। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करें और OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
Step 3: Login करें
रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी Login ID (Email/Mobile) और Password से लॉगिन करें।
Step 4: “Apply for Services” चुनें
Dashboard में “Apply for Services” के विकल्प पर क्लिक करें।
Step 5: “Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana” सर्च करें
Search Box में “Vivah Shagun” या “Marriage Assistance” टाइप करें और “Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana” को सेलेक्ट करें।
Service Name: “Financial Assistance for Marriage of Girls/Widows under Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana”
Step 6: Application Form भरें
अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें:
- Personal Details: लाभार्थी (दुल्हन) का नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर
- Address Details: पूरा पता, जिला, तहसील, गांव/शहर, पिन कोड
- Family ID: Parivar Pehchan Patra Number दर्ज करें
- Category Details: SC/ST/OBC/General/EWS चुनें
- Income Details: परिवार की वार्षिक आय दर्ज करें
- Marriage Details: विवाह की तारीख, विवाह पंजीकरण संख्या, दूल्हे का नाम और आयु
- Bank Account Details: खाता संख्या, IFSC Code, बैंक का नाम, शाखा का नाम
Step 7: Documents Upload करें
ऊपर बताए गए सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी (PDF/JPG format में, साइज 200KB से कम) अपलोड करें।
Step 8: Declaration और Submit
सभी जानकारी सही होने की घोषणा (Declaration) को चेक करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
Step 9: Application Receipt Print करें
सफलतापूर्वक सबमिट होने पर आपको एक Reference/Application Number मिलेगा। इसका प्रिंट-आउट निकाल कर संभालकर रखें।
Step 10: Verification और Approval
आपका आवेदन संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। लगभग 30-45 दिनों में आवेदन की स्थिति SMS/Email से सूचित की जाएगी। स्वीकृत होने पर ₹51,000 की राशि सीधे आपके बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
टिप: यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं तो नजदीकी Antyodaya Saral Kendra/CSC Centre पर जाकर सभी दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana – Important Dates (महत्वपूर्ण तारीखें)
| घटना | तारीख |
|---|---|
| योजना शुरू होने की तिथि | 2014 (सरकारी आदेश के अनुसार) |
| आवेदन की शुरुआत | विवाह के पहले या विवाह के तुरंत बाद |
| आवेदन की अंतिम तिथि | विवाह की तारीख से 6 महीने के भीतर |
| सत्यापन अवधि | आवेदन जमा करने के 30-45 दिन के भीतर |
| राशि ट्रांसफर | स्वीकृति के 15-30 दिन के भीतर DBT के माध्यम से |
| आवेदन शुल्क | कोई शुल्क नहीं (Free) |
महत्वपूर्ण नोट: आवेदन विवाह की तारीख से 6 महीने के भीतर अवश्य कर लें, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana ke Fayde (Benefits)
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलने वाले मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:
✅ ₹51,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता
पात्र लाभार्थी को विवाह के समय ₹51,000 (इक्यावन हजार रुपये) की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है।
✅ विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन
विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह पर भी यह राशि मिलती है, जिससे उन्हें समाज में फिर से सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलता है।
✅ DBT के माध्यम से सीधा लाभ
राशि सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए ट्रांसफर होती है, जिससे बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होती और पारदर्शिता बनी रहती है।
✅ SC/ST परिवारों के लिए कोई आय सीमा नहीं
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आय की कोई सीमा नहीं है, सभी SC/ST परिवार पात्र हैं।
✅ आवेदन प्रक्रिया मुफ्त और सरल
आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता और प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।
✅ बाल विवाह रोकने में सहायक
कानूनी उम्र (18 वर्ष लड़कियों के लिए) अनिवार्य होने से बाल विवाह को रोकने में मदद मिलती है।
✅ गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम
गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए कर्ज लेने या संपत्ति बेचने की जरूरत नहीं पड़ती।
Application Status कैसे चेक करें (How to Check Vivah Shagun Yojana Status)
Step 1: Saral Haryana Portal पर जाएं
saralharyana.gov.in पर जाएं और Login करें।
Step 2: “Track Application Status” चुनें
Dashboard में “Track Application Status” या “Track Your Application” पर क्लिक करें।
Step 3: Application Number डालें
अपना Application Reference Number और Captcha Code डालें और “Check Status” पर क्लिक करें।
Step 4: Status देखें
आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति (Submitted / Under Verification / Approved / Rejected / Amount Transferred) स्क्रीन पर दिख जाएगी।
यदि स्टेटस “Approved” दिख रहा है तो राशि जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
Form Reject hone ke Common Karan (आम कारण जिनसे फॉर्म रिजेक्ट होता है)
कई बार सही जानकारी होते हुए भी आवेदन रिजेक्ट या पेंडिंग रह जाता है। इसके पीछे आमतौर पर ये कारण होते हैं:
❌ विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) नहीं लगाना या गलत/अधूरा होना।
❌ लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम होना (कानूनी विवाह योग्य आयु)।
❌ Family ID (Parivar Pehchan Patra) में दर्ज आय योजना की सीमा से अधिक होना।
❌ बैंक खाता आधार से लिंक न होना या गलत IFSC Code डालना।
❌ आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम या जानकारी का मेल न खाना।
❌ आय प्रमाण पत्र पुराना होना या सही प्राधिकारी से जारी न होना।
❌ विवाह की तारीख से 6 महीने बाद आवेदन करना।
❌ Documents की स्कैन कॉपी धुंधली या साइज में बड़ी होना।
❌ पहले से ही किसी अन्य सरकारी विवाह सहायता योजना का लाभ ले चुके हों।
अगर आपका फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा है, तो सबसे पहले अपनी Family ID में दर्ज आय की जानकारी चेक करें और जरूरत पड़ने पर नजदीकी Saral Kendra पर जाकर उसे अपडेट करवाएं।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
1. Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana में कितनी राशि मिलती है?
पात्र लाभार्थी को ₹51,000 (इक्यावन हजार रुपये) की एकमुश्त आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से मिलती है।
2. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
हरियाणा की स्थायी निवासी बेटी/महिला जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो, परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो (SC/ST के लिए कोई आय सीमा नहीं), और विवाह कानूनी रूप से पंजीकृत हो।
3. विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलता है?
हाँ, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह (Remarriage) पर भी यह योजना लागू होती है और उन्हें ₹51,000 की सहायता मिलती है।
4. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
आधार कार्ड, Family ID, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और पासपोर्ट फोटो आवश्यक हैं।
5. क्या आवेदन के लिए कोई फीस देनी होती है?
नहीं, इस योजना में आवेदन पूरी तरह मुफ्त है। किसी भी एजेंट को पैसे न दें।
6. आवेदन कब करना चाहिए?
आवेदन विवाह की तारीख से 6 महीने के भीतर अवश्य कर लेना चाहिए। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता।
7. Online आवेदन कैसे करें?
Saral Haryana Portal (saralharyana.gov.in) पर रजिस्टर करें, Login करें, “Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana” सर्च करें, फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
8. Application Status कैसे चेक करें?
Saral Portal पर Login करें → “Track Application Status” → Application Number डालें → Status देखें।
9. राशि कब और कैसे मिलती है?
आवेदन स्वीकृत होने के 15-30 दिन के भीतर ₹51,000 की राशि DBT के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
10. SC/ST परिवारों के लिए आय सीमा क्या है?
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के परिवारों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। सभी SC/ST परिवार पात्र हैं।
11. क्या विवाह पंजीकरण अनिवार्य है?
हाँ, विवाह का Marriage Registration Certificate होना अनिवार्य है। बिना पंजीकृत विवाह पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
12. अगर आवेदन Reject हो जाए तो क्या करें?
Rejection का कारण जानने के लिए Portal पर Remarks देखें या Women & Child Development Department के Helpline Number 1800-2000-023 (Toll Free) पर संपर्क करें। गलती सुधार कर दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
13. क्या एक परिवार की दो बेटियों को यह योजना मिल सकती है?
हाँ, एक परिवार की सभी पात्र बेटियों को उनके विवाह पर अलग-अलग यह सहायता मिलती है, बशर्ते वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी करती हों।
14. क्या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, नजदीकी Antyodaya Saral Kendra या CSC Center पर जाकर ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
15. Helpline Number क्या है?
Haryana Women & Child Development Department Helpline: 1800-2000-023 (Toll Free)
Saral Portal Helpdesk: 0172-2713277
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